महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ रहे अपराध !

Crime against women.

सुप्रिया झा

घरेलू हिंसा, मौखिक रूप से दुर्व्यवहार, भावनात्मक आघात और शारीरिक शोषण जैसे हालात दुनिया भर में महिलाओं के लिए कभी भी अजनबी नहीं रहें हैं। लेकिन इस बार भारत में, घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ौती ने 10 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

22 जून को ‘The Hindu’ द्वारा publish किये गए आर्टिकल की रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना संबंधित लॉकडाउन के पहले चार चरणों के दौरान, भारतीय महिलाओं ने पिछले 10 वर्षों में समान अवधि में दर्ज की गई तुलना में अधिक घरेलू हिंसा और यौन हिंसा की शिकायतें दर्ज कीं।

25 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक भारत मे 1,477 घरेलू हिंसा के मामले दर्ज किए गए। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी हैं पर इनका इतना फायदा नही क्योंकि घरेलू हिंसा अनुभव करने वाली 86% महिलाएं भारत में मदद नहीं मांगती ।

भारत मे बढ़ते मामले –

भारत का कोई भी राज्य हो हर राज्य में ही औरतों पे की जा रही हिंसा के मामले बढ़े है और हालत बिगड़ती जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 18 मई 2020 के एक लेख के अनुसार, उत्तराखंड और हरियाणा में, दिल्ली के बाद पिछले दो महीनों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं।

रिपोर्टों से पता चला कि 15 मई तक लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से उत्तराखंड में घरेलू हिंसा के 144 मामले दर्ज किए गए, हरियाणा में 79(unaasi) और दिल्ली से 69(unhatrr) मामले सामने आए। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक अन्य लेख के अनुसार, कोविड -19 के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में घरेलू हिंसा की शिकायतें कम हुई हैं। वहीं पंजाब जैसे राज्यों में ऐसे मामलों में काफी वृद्धि हुई है।

वार्षिक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो(Annual National Crime Records Bureau) की “भारत में अपराध” 2019 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों ने 2018 से 2019 तक 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, और अनुसूचित जातियों(Scheduled castes) के खिलाफ अपराधों में भी 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

“2019 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861(akshath) मामले दर्ज किए गए, jbki 2018 k mukable 7.3% की वृद्धि हुई (3,78,236 मामले)। आईपीसी के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के अधिकांश मामलों को ‘पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता/बेरहमी’ (30.9%) के तहत दर्ज किया गया था, उसके बाद ‘महिलाओं पर हमला करने के इरादे से उसकी शीलता का अपमान’ (21.8%), ‘महिलाओं का अपहरण’ (17.9%) और ‘बलात्कार’ (7.9%)।
एनसीआरबी(NCRB) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में 58.8(athavan) की तुलना में 2019 में प्रति लाख महिलाओं की जनसंख्या की अपराध दर 62.4(bashath) है।

पंजाब में हो रहे अपराध

22 अप्रैल को जारी किये गए पुलिस आंकड़ों के अनुसार, कोविड -19 कर्फ्यू के दौरान पंजाब में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायतों में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

भारत में अपराध के लिए नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल नारकोटिक्स(narcotics) ड्रग्स और साइकोट्रोपिक(cycotropic) पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 के तहत दर्ज मामलों में पंजाब में 38.5 प्रतिशत अपराध दर (प्रति लाख जनसंख्या) दर्ज की गई।
2019 में एनडीपीएस(NDPS) अधिनियम के तहत 11,536 मामले पंजाब में दर्ज किए गए थे। इनमें से 5,609 व्यक्तिगत उपयोग या उपभोग के लिए दवाओं के कब्जे और तस्करी के लिए दवाओं के कब्जे के लिए 5,927 दर्ज किए गए थे।

21 मार्च और 20 अप्रैल के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों की 5,695 शिकायतें सामने आई, पंजाब पुलिस ने एक प्रेस बयान में कहा। जबकि 20 फरवरी और 20 मार्च के बीच जब लॉकडॉउन नही था तब 4,709 शिकायतें थीं।
फरवरी और मार्च के बीच 3,287(satasi) की तुलना में कर्फ्यू की अवधि के दौरान घरेलू हिंसा की शिकायतों की संख्या 3,993(tiranve) है – जिसमे 21 प्रतिशत की वृद्धि है। (The print, 23 april, 2020)

NCRB के अनुसार पंजाब में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या ने निराश किया है, 2019 में 5,886 मामले दर्ज किए गए जहां 2018 में यह संख्या 5,302 थे और 2017 में 4,620 थी। 2016 में, ये आंकड़े 5,105 थे। बलात्कार के मामलों के 2018 के आंकड़ों में, 530 मामलों में पीड़ित वयस्क(Adult) महिलाएं थीं; अन्य 18 वर्ष से कम आयु के थे। राज्य में 2017 में 530 से बलात्कार के मामलों में 2018 में 837 की वृद्धि देखी गई।

2016 में बलात्कार का आंकड़ा 838 था। jisme 151(ikyavan) मामलों में पीड़िता 12-16 साल की उम्र के बीच की थी। 139(untalis) मामलों में, पीड़ित की उम्र 16-18 वर्ष थी। 30 मामलों में, पीड़िता की आयु 6-12 वर्ष के बीच पाई गई जबकि 10 मामलों में, पीड़ितों की आयु 6 वर्ष से कम थी। महिलाओं के बीच, 18-30 साल के बीच की 381(ikyaasi) महिलाएं इस बुरे अपराध की शिकार हुईं। 108 मामलों में, पीड़ितta 30-45 के बीच ki thi.

पंजाब में पिछले तीन वर्षों में बच्चों के खिलाफ अपराध के तहत भी विभिन्न अपराधों के मामले दर्ज किए गए हैं। 2017 में इस श्रेणी में 2,133 मामले थे, जो 2018 में बढ़कर 2,308 और 2019 में 2,625 हो गए।
एसिड अटैक के प्रयास से जुड़े मामलों के मामले में पंजाब भी पहले तीन राज्यों में शामिल था।

पंजाब का सबसे असुरक्षित शहर –

लुधियाना को महिलाओं के लिये पंजाब का सबसे असुरक्षित शहर माना जाता है। लुधियाना में महिलाओं के खिलाफ अपराध का दर 2017 से 2018 तक 23% बढ़ गया था, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों से पता चला है। राज्य के विभिन्न शहरों और जिलों में, 2018 में रिपोर्ट की गई महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में लुधियाना कमिश्नरेट(Commissionerate) सबसे ऊपर है।
आंकड़ों के अनुसार, 2018 में लुधियाना कमिश्नरी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की संख्या 662(bashath) थी। 2017 में, लुधियाना कमिश्नरी के लिए ऐसे मामलों की संख्या 535 थी।

पंजाब के शहरों और जिलों में, 2018 में 418 मामलों के साथ मुख्यमंत्री के गृह जिले पटियाला me महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की संख्या सबसे अधिक है। जालंधर कमिश्नरेट 278(athatr) ऐसे मामलों के साथ तीसरे स्थान पर था, जबकि पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के घर बठिंडा में ऐसे 264(chaunsath) मामले देखे गए।

2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उप-श्रेणियों के विश्लेषण से पता चला कि शादी के लिए उसे मजबूर करने के लिए महिलाओं का अपहरण और अपहरण अधिकतम 222 मामलों में देखा गया, जिनमें से 180 मामले 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से संबंधित थे। लुधियाना में पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के 167(sadsath) मामले देखे गए।

आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ महिलाओं पर हमला करने के इरादे से उनके साथ मारपीट के मामले 91 में तीसरे नंबर पर थे, जिनमें 81 मामलों में 18 साल से ऊपर की महिलाएं शामिल थीं। आयुक्तालय(Commdisenarte) ने बलात्कार के 76(chihatr) मामलों को देखा था, जिनमें से 55, 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं से संबंधित थे। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत 60 मामलों में से 53(tirepan) बाल बलात्कार और सात यौन उत्पीड़न के थे।

शहर में 2018 में महिलाओं की आत्महत्या के लिए अपहरण के 13 मामले देखे गए थे। शहर में 2018 में बलात्कार के प्रयास के 12 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से नौ 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से संबंधित थे। लुधियाना में आठ दहेज हत्याएं (पंजाब में उच्चतम) और साइबर अपराध / सूचना टेक्नोलॉजी से संबंधित पांच मामले दर्ज किए गए थे। (Times of India, 15 Jan 2020)

पंजाब और कुछ राज्यो में पड़े लंबित मामले –

10 जनवरी 2020 में लिखे गए एक हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक 2018 में पंजाब में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत दर्ज किया गया हर दूसरा अपराध मामलो में करवाई ही नही की गई , जिसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने हाल ही में जारी किया है।

50.8% की पेंडेंसी(pendency) दर पर, पंजाब सभी बड़े राज्यों में मामलों की जाँच न कि जाने यानी कि अपूर्ण जांच में नंबर 1 पर है, इसके बाद असम (49.2%), उत्तराखंड (45.9%), झारखंड (46.5%) और महाराष्ट्र (39.8%) हैं। एक ही वर्ष में जांच के लिए रजिस्टर्ड कुल मामलों के प्रतिशत के रूप में वर्ष के अंत में लंबित जांच के मामलों के रूप में पेंडेंसी दर की गणना की जाती है। 2018 के अंत तक, पंजाब में 36,295 मामले लंबित थे।

हालाँकि, IPC मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की पंजाब की दर 65% थी। यह पड़ोसी राज्य हरियाणा के 45.5% की तुलना में बहुत बेहतर था। केरल 95% पर चार्जशीट दाखिल करने की दर के साथ देश में सबसे ऊपर है।

पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता का बयान –

Punjab DGP Dinkar Gupta.
Source – Truescoopnews.com

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिनकर गुप्ता ने प्रेस बयान में कहा गया है कि ‘दहेज उत्पीड़न, बलात्कार और “ईव-टीजिंग (महिलाओं का यौन उत्पीड़न)” के संभंधित दर्ज शिकायतों की संख्या में काफी कमी आई है।’ उन्होंने कहा, यह शायद इसलिए था क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और राज्य के चारों ओर पुलिस की उपस्थिति बढ़ गई थी।

आंकड़ों के अनुसार, आपातकालीन प्रतिक्रिया हेल्पलाइन DIAL 112 पर कॉल की औसत संख्या 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच बढ़कर 133 प्रति दिन हो गई, जो पिछले तीन महीनों में औसतन 99 से अधिक थी। पुलिस ने कहा कि इनमें से 34 फीसदी कॉल घरेलू हिंसा के मामलों से संबंधित हैं।

पंजाब राज्य महिला आयोग [PSCW] ने कहा कि उन्हें इस साल 22 मार्च से घरेलू हिंसा से जुड़ी औसतन 30 शिकायतें मिल रही हैं। (Hindustan Times, 24 april 2020)

घरेलू हिंसा के कुछ मामलों की उदाहरण –

पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने बताया कि अप्रैल में उन्हें पंजाब के अमृतसर जिले के बोलिया गाँव की रहने वाली 24 वर्षीय रूपिंदर कौर (बदला हुआ नाम) का फोन आया। यह मदद के लिए एक पुकार थी।

कौर ने मनीषा को बताया कि उसके पति ने उसे कथित तौर पर घर से बाहर निकाल दिया था जब वह अपने डेढ़ महीने के बच्चे को खिला रही थी। स्थानीय पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर महिला को उसके घर लौटने में मदद की।
लॉकडाउन ने कोरोना वायरस को कुछ हद्द तक काबू में रखने में मदद तो की, लेकिन इसकी कीमत उन महिलाओ को चुकानी पड़ी जो अपने नशेड़ी पतियों  के साथ, बिना मदद के घरों में बन्द थीं और हैं भी। विशेष रूप से पंजाब में स्थिति गंभीर है, जहां गुलाटी के मुताबिक, घरेलू हिंसा के मामलों में 50 प्रतिशत तक की बढ़ौती देखी गई है।

पुलिस ने उसके पति के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली थी पर कोई नही जानता कि आगे कोई कदम उठाया गया होगा या कौर के जैसी अनेकों महिलाएं मदद मिलने की उम्मीद में बैठी होंगी।

मनीषा गुलाटी ने याद करके बताया कि कैसे एक मामले में, महिला के पति ने उसका फोन छीन लिया जब वह उसे अपने साथ हुए हिंसा के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी।

“दूसरे केस में, एक मोहाली निवासी ने मुझे लिखा था कि उसका पति उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। उसका पति कहता था कि वह COVID -19 से क्यों नहीं मरी,” गुलाटी ने कहा। (Down to earth, article by Seema sharma on 26 april 2020)

जागरूकता के लिये किया गया वेबिनार(webinar) –

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, भारतीय विधि संस्थान (राज्य इकाई) और पंजाब और हरियाणा के लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति (जीएसआईसीसी) के तत्वावधान में ‘वायरस के साथ हिंसा की कोशिश के दौरान संकट में आवाज़ों के साहस’ पर एक वेबिनार आयोजित किया गया था, उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति द्वारा 8 अगस्त को।

वक्ताओं ने समुदाय और परिवार की भागीदारी से खतरे का मुकाबला करने के लिए व्यावहारिक तरीके सुझाए। वक्ताओं ने लैंगिक भूमिकाओं की धारणा को बदलने और रूढ़ियों के अवरोधों को तोड़ने पर जोर दिया। लगभग 1,000 लोगों के दर्शकों को पीड़ित या श्रेष्ठता की भावना के बिना अपनी संबंधित लिंग भूमिकाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था और ‘हर तरह की हिंसा-मौखिक दुर्व्यवहार या सिर्फ एक’ थप्पड़ ‘के लिए’ नहीं ‘कहने के लिए प्रेरित किया गया था।

कानून के तहत कानूनी प्रावधानों और उपायों की चर्चा के अलावा, दर्शकों को अपने और अन्य व्यथित व्यक्तियों के लिए बोलने के लिए आंतरिक शक्ति और संवेदनशीलता विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया।

न्यायमूर्ति दया चौधरी ने घरेलू हिंसा के शिकार बच्चों, बुजुर्गों और पुरुषों के अधिकारों पर विशेष चर्चा के लिए ऐसे और अधिक वेबिनार आयोजित करने का सुझाव दिया।

जुर्म का शिकार होकर पीड़ित की हालत –

रायटर्स (Reuters) के आर्टिकल से ये पता चलता है कि  भारतीय पुलिस का अनुमान है कि 10 में से केवल 4 बलात्कार रिपोर्ट किए जाते हैं। बड़े पैमाने पर इसका कारण भारतीय समाज की गहरी रूढ़िवादिता के कारण, जिसमें कई पीड़ित अपने परिवार और समुदाय द्वारा “शर्मिंदा” होने के डर से आगे आने से डरते हैं।

उन बहादुरों को पुलिस के पास जाने के लिए, अपने हमलावरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है – शत्रुतापूर्ण पुलिस को बलात्कार, असमानतापूर्ण फोरेंसिक परीक्षाओं की रिपोर्ट करना, काउंसलिंग की कमी, घटिया पुलिस जांच और अदालतों में कमजोर अभियोजन।

न्यायालयों, न्यायाधीशों और अभियोजकों की संख्या काफी हद तक अपर्याप्त है, जो पिछले वर्षों में परीक्षण के लिए अग्रणी है, पीड़ितों और गवाहों को डराना और फैसले से पहले कई मामलों को छोड़ना।

ह्यूमन राइट्स वॉच की महिला अधिकार कार्यकर्ता अरुणा कश्यप कहती हैं, “समस्या का एक हिस्सा निश्चित रूप से दृष्टिकोण है। बहुत सारे सरकारी अधिकारी, विशेष रूप से पुलिस, बलात्कार बचे लोगों के नकारात्मक और हानिकारक स्टीरियोटाइप को अपने कर्तव्यों के साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं।”

“इसलिए जब कोई बलात्कार करने वाला बच जाता है, तो वह आगे आता है और पुलिस स्टेशन में शिकायत करने की कोशिश करता है। वे अक्सर अपने अनुभव के बारे में शत्रुता या संदेह का सामना करते हैं।”

एक केस में, उत्तरी पंजाब क्षेत्र के एक खेत में एक 17 वर्षीय गाँव की लड़की को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। कथित तौर पर पुलिस उसकी शिकायत को गंभीरता से लेने में विफल रही और पीड़ित ने खुद को मार डाला।

वरिष्ठ राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद से कई मौकों पर बलात्कार के प्रति इस “पीड़ित को दोष” मानसिकता को दिखाया है, और पुलिस अक्सर सूट का पालन करती है।

पिछले साल अप्रैल में एनडीटीवी समाचार चैनल के साथ भारत के तहलका पत्रिका द्वारा की गई एक जांच में पाया गया कि आधे से अधिक पुलिस अधिकारियों ने साक्षात्कार दिया था – पीड़िता के कपड़े या इस तथ्य को दोष देते हुए कि वह रात में बाहर थी, यह सुझाव देते हुए कि वह “पूछ रही थी”।

वकीलों का कहना है – और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहमत हैं – कि पुलिस आमतौर पर हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रति अत्यधिक असंवेदनशील है।

अनामिका संधू के साथ हुई बातचीत –

इस मुद्दे पे मेरी अनामिका संधू से बात हुई जो के घरेलू हिंसा के खिलाफ 2016 से ही “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सोशन से बचाओ” के सिद्धान्त के ऊपर काम करती आ रहीं हैं और अभी वो बठिंडा,पंजाब में रह रहीं हैं।

उन्होंने बताया कि वो घरेलू हिंसा से पीड़ित औरतो की  मदद के साथ-साथ आत्महत्या और बलात्कार से पीड़ित औरतों की भी मदद करती हैं।
सवाल – “औरतो की मदद करने का ख्याल कैसे आया, किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया इस नेक काम की तरफ” ?
जवाब – ऐसा पूछने पर उनका जवाब ये आया कि बचपन मे जब वो सिर्फ 7 या 8 साल की थीं तो उनके पिता उनकी माँ को बहुत मारा करते थे और यहां तक के अपनी खुद की बेटी – अनामिका के साथ शारिरिक शोषण भी करते थे।

आप सोच ही सकतें हैं इतनी छोटी उम्र में अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा होगा तो उसके दिमाग पे क्या असर होगा। उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि इन सब से तंग आ कर उनकी माँ ने घर छोड़ दिया था और किसी तरह गुज़ारा करते हुए अनामिका की शादी सिर्फ साढ़े 17 साल की उम्र में किसी से करवा दी गयी थी।

मगर आगे हुआ कुछ ऐसा के एक साल बाद वो भी अपने पति द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार हुई। इन्ही सब से प्रेरित होकर उन्होंने सोचा कि जो मैंने सहा है किसी को नही सहना चाहिए और उन्होंने पीड़ित औरतों की मदद करनी शुरू करदी।

सवाल – “आप किस NGO से जुड़ी हैं ? आपको कहाँ-कहाँ से मदद के लिए फ़ोन आतें हैं?”
जवाब – अनामिका संधू अकेले ही इस नेक काम को कर रही हैं। आगे बातचीत में उन्होंने ये बताया कि उन्हें सिर्फ पंजाब या भारत से ही नही बल्कि फॉरेन के देशों से भी पीड़ित महिलाओं के फ़ोन आते हैं।

सवाल – “आप औरतो की मदद कैसे करती हैं?”
जवाब – उनका ये मानना है के मदद सिर्फ कोई संस्था चला कर या पैसो से ही नही की जा सकती बल्कि पीड़ितों से बात करना, उन्हें समझाना, उन्हें हौंसला देना, सही गलत का फर्क समझाना ये सब चीज़ें भी बहुत मदद कर सकती हैं।

सवाल – “आपको क्या लगता है किसी औरत को मारने-पीटने वाले व्यक्ति की सोच कैसी होगी? वो किस वजह से ऐसा करते होंगे?”
जवाब –  ये प्रशन पूछने पर उन्होंने कहा कि ज्यादातर ऐसा करने वाले व्यक्ति किसी मानसिक बीमारी का शिकार होते हैं इसी वजह से वो ऐसा करते हैं और जो नही होते उनका कारण ईगो यानी कि अभिमान होता है।

शुरू से ही लड़कियों को लड़को पे निर्भर रहना सिखाया जाता है कि अगर कोई तंग करे हमे बताओ, तुम नही सम्भल पाओगी ये सब। लेकिन अगर बचाने वाले, रक्षा करने वाले ही इज़्ज़त न करे, मारे-पीटे तो औरत क्या करे? बचपन से ही लड़कियों को सीखाना चाहिए कि तुम सब कर सकती हो, किसी से कम नही, किसी पे निर्भर मत रहना।

इस प्रशन पे उनका ये भी कहना था कि हमारे समाज मे शुरू से ही औरतो को कमज़ोर समझा जाता है, औरतें कुछ नही कर सकतीं ऐसी सोच रखी जाती है जिस वजह से मर्दो को और हौंसला मिलता है और वो सोचतें है वो तो मर्द हैं, सबसे ऊंचा दर्जा है उनका, उनके सामने कोई औरत आवाज़ नही उठा सकती और अगर उठाएगी तो उनको पूरा हक़ है उनकी आवाज़ दबाने का।

सवाल – ” इस लोकडॉउन में इंडिया में तो घरेलू हिंसा के मामले बढ़े ही है लेकिन पंजाब में लगभग 30% मामले ज्यादा आये हैं! इन मामलों की गिन्ती कम कैसे की जा सकती है?  ”
जवाब – इस पर अनामिका संधू ने कहा कि हम जो भी कर सकते है वो है लोगो को इसके बारे में जानकारी देना उन्हें जागरूक करना ताकि अगर वो ऐसा कुछ देखे या सहें तो चुप न रहें आवाज़ उठाये।
हम लोगो को जागरूक कर सकते हैं, उनकी सोच नही बदल सकते। पर क्या पता इस जागरूकता से किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए।

अपराधों की गिनती में तेज़ी के कारण –

औरतो के खिलाफ बढ़ते अपराधों के कई से कारण है। जैसे आज के वक़्त में ऑफिस, स्कूल सब बन्द है जिसके कारण सब घर मे है और इसी के कारण घरेलू और यौन हिंसा के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं।

1.कोरोना महामारी के कारण परिवार के पुरुष सदस्यों की बेरोजगारी उन्हें दहशत में धकेल देती है और उनके गुस्से, भड़ास को दूर करने के लिए वे घरेलू हिंसा या यौन हिंसा का सहारा लेते हैं।

2.इसी तरह से जो महिलाएं भी अपनी नौकरी खो देती हैं वो अधिक कमजोर हो जाती हैं क्योंकि वे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता खो देती हैं। इंस्टीट्यूट फॉर वुमन पॉलिसी रिसर्च (IWPR) के एक 2018 सर्वेक्षण से पता चला है कि घरेलू हिंसा उनके जीवन के दौरान जीवित रहने वालों की शिक्षा, कैरियर और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है।

3.इसका एक कारण अप्रभावी पुलिसिंग भी है। यदि हम महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संवेदनशील मुद्दों को संभालने के लिए उन्हें शामिल करते हैं और संवेदनशील बिंदुओं पर महत्वपूर्ण सड़कों पर उन्हें चित्रित करते हैं, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध निश्चित रूप से कम हो जाएगा।

4.एक निवारक के रूप में सेवा करने के लिए कानून सख्त नहीं हैं, इसलिए महिलाओं के उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। अगर किसी भी मामले में कोई अनुकरणीय सजा होती, तो यह निश्चित रूप से अपराध को कम करता। महिलाओं को अपनी शिकायतों के साथ बाहर आने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, जिसके कारण अपराधियों को बढ़ावा मिलता है।

5.कुछ हद तक, हम मौजूदा प्रवृत्ति के लिए समाज को संपूर्ण रूप से दोष दे सकते हैं। लड़कों और लड़कियों को ठीक से नहीं बताया जा रहा है कि वे पूर्ण सद्भाव में एक साथ मिलकर कर सकते हैं। कोई भी युवा पीढ़ी के मूल्यों को नहीं सिखा रहा है। महिलाओं और पुरषो के बीच चेस बनाकर हम कोई भलाई नहीं कर रहे हैं।

6.फिल्मों और टेलीविजन में निष्पक्ष सेक्स के नकारात्मक चित्रण के कारण भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, जो महिलाओं को एक ‘कमोडिटी’ के रूप में दिखाते हैं, न कि एक इंसान के रूप में और युवा फिल्मों से प्रभावित होते हैं और महिलाओं को एक कमोडिटी के रूप में मानना शुरू करते हैं। जैसे के पंजाब में ज्यादातर गानों में लड़कियों को एक चीज़ के तौर पर पेश किया जाता है। उनके लिए बोम्ब, पटाखा आदि शब्द आम ही इस्तेमाल किये जातें है।

7.महिलाओं के खिलाफ अपराध में तेजी के पीछे ‘कमजोर सेक्स’ के रूप में महिलाओं का चित्रण प्रमुख कारणों में से एक है। महिलाओं को आमतौर पर पुरुषों द्वारा सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। महिलाएं स्वयं अपनी दुर्दशा के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हैं क्योंकि वे प्रतिक्रिया नहीं करती हैं।

महिला सशक्तिकरण की नीति –

Source – shethepeople.tv

महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कई नीतियां बनाई गई है जिनमे से एक महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय नीति (2001) है –  इस नीति के अनुसार ” भारतीय संविधान में लैंगिक समानता का सिद्धांत अपने प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में निहित है।
संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का अधिकार देता है। ”

महिलाओ का रोजगार में हिस्सा –

अध्ययन में पाया गया कि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी को उसी स्तर तक बढ़ा रही है जितना कि पुरुष भारत की जीडीपी को 27 प्रतिशत बढ़ा सकते हैं।

अध्ययन में कहा गया है कि भारत में महिला श्रम-बल की भागीदारी 2006 में 34 प्रतिशत से घटकर 2020 में 24.8 प्रतिशत हो गई है।

हालांकि, 2018 में केवल 26% सर्वेक्षण कंपनियों ने पिछले पांच वर्षों में महिलाओं को शीर्ष पांच नौकरी भूमिकाओं में रखा था।
इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण ने एक पेचीदा आंकड़ा पेश किया है: 15-59 वर्ष की उत्पादक आयु वर्ग में भारत की 60 प्रतिशत महिलाएं पूर्णकालिक गृहकार्य में संलग्न हैं।

भारत की महिला श्रम शक्ति की भागीदारी दर – काम करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी के रूप में गणना की गई या काम करने वाली महिला आबादी के अनुपात के रूप में काम कर रही है – विश्व बैंक के अनुसार 23.4 प्रतिशत (2019) पर संकटपूर्ण रूप से कम है (ILO का अनुमान है) । भूटान (58.3 फीसदी), नेपाल (81.6 फीसदी), चीन (60.63 फीसदी), बांग्लादेश (36.14 फीसदी), म्यांमार (47.54 फीसदी) और श्रीलंका (34.75 फीसदी) जैसे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ इस आंकड़े को जोड़ लें।

वर्तमान में, भारत में कुल बेरोजगारी दर 7% है, लेकिन यह महिलाओं में 18% है।
तेलंगाना में देश की कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है, जिसमें संगठित क्षेत्र भी शामिल है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार, देश में 15-59 वर्ष की आयु की लगभग 46 प्रतिशत महिलाएं अपने दिन का एक हिस्सा ’रोजगार और संबंधित गतिविधियों’ में बिताती हैं।

जाति, धर्म के आधार पर रोज़गार दर –

अब अगर जाति या धर्म के हिसाब से देखा जाए तो भारत में सभी धार्मिक समुदायों के बीच मुसलमानों में सबसे कम हिस्सा कामकाजी लोगों का है। यह 40% की राष्ट्रव्यापी औसत कार्य सहभागिता दर से कम है।

जैन और सिखों का आंकड़ा 36% है। 20 वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म अपनाने वाले ज्यादातर दलितों में बौद्धों की आबादी 43% है। हिंदुओं के लिए, यह आंकड़ा 41% है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार।

कुछ समुदायों में कम कार्य सहभागिता दर के पीछे मुख्य कारण महिलाओं की कम कार्य भागीदारी है। मुस्लिमों और सिखों के लिए महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 15% है, और जैनियों में भी 12% कम है। हिंदुओं में, 27% कामकाजी महिलाएं हैं, जबकि यह ईसाइयों के लिए 31% और बौद्धों के लिए 33% है।

कई छोटे धर्म ‘अन्य धर्म’ के अंतर्गत आते हैं। ये ज्यादातर प्रायद्वीपीय भारत और उत्तरपूर्वी राज्यों के आदिवासी समुदाय हैं। उनकी कार्य सहभागिता दर अन्य समुदायों से स्पष्ट रूप से भिन्न है। इस खंड के लगभग 48% सदस्य देश के छह प्रमुख धार्मिक समुदायों में से किसी से भी अधिक काम करते हैं। लगभग 44% आदिवासी समुदायों में महिलाओं की कार्य भागीदारी भी सबसे अधिक है।

बढ़ते जुर्म के आंकड़ो की गिनती कैसे कम की जा सकती है-

Source – duexpress.in

पंजाब से कुल 20 सदस्य संसद हैं, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7। लोकसभा के 13 सदस्यों में से सिर्फ 2 औरतें है और राज्यसभा से केवल एक। यहीं से पता चलता है राजनीति में भी महिलाओं की गिनती पुरषो के मुकाबले 50% भी नही है।

जहाँ हर क्षेत्र में महिलायों के लिए सीट्स की उपलब्धता 1/3rd भी नही है चाहे वो – राजनीति हो, रोज़गार हो या शिक्षा का ही क्षेत्र क्यों न हो। ऐसे देश मे अपराधों का बढ़ना तो फिर सम्भव ही है। इन बढ़ते मामलों की गिनती को कम करने के लिए हमे हर क्षेत्र में औरतों का भाग बढ़ाने की और औरतो से संबंधित मामलों में महिला पुलिसकर्मीयो द्वारा जांच की जाने की ज़रूरत है।

बिहार में, काउंसिल “दो कदम” परियोजना महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अंतरंग साथी हिंसा की व्यापकता और स्वीकृति को कम करने के लिए रणनीतियों का परीक्षण कर रही है। परिषद और उसके साझेदार रणनीति और सेवाओं के कार्यान्वयन की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का कठोरता से आकलन कर रहे हैं।
परिणामों में लिंग के आधार को बदलने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के जोखिम को कम करने की क्षमता है। देश मे हर रोज़ ही कोई नई नीति लांच की जाती है लेकिन ऐसी प्रभावशाली नीतियों की ज़रूरत है जो सिर्फ नाम के लिए न हो, देश मे बदलाव लाने के काम भी आये।

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